नौवहन सहायता विधेयक 2020 मसौदा जारी

  • 11 Jul 2020

जहाजरानी मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2020 को सार्वजनिक परामर्श के लिए नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया।

  • उद्देश्य: सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित करने हेतु ‘दीपस्‍तंभ अधिनियम, 1927’ (Lighthouse Act, 1927) को प्रतिस्थापित करना।
  • महत्वपूर्ण तथ्य: मसौदा विधेयक पोत परिवहन सेवाओं, प्रशिक्षण और प्रमाणन तथा उन अंतरराष्ट्रीय संधियों जिन पर भारत हस्‍ताक्षर कर चुका है, के तहत अन्य दायित्वों के निर्वहन के लिए दीपस्‍तंभ और दीपपोत महानिदेशालय’ (Directorate General of Lighthouses and Lightships) को अतिरिक्‍त अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है।
    • इसमें प्राचीन धरोहरों के रूप में मौजूद दीप स्तंभों की पहचान करने और उनका विकास करने की भी व्‍यवस्‍था है।

    • नौवहन में बाधा डालने और किसी तरह का नुकसान पहुंचाने तथा केंद्र सरकार और अन्य निकायों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर दंडात्मक व्‍यवस्‍थाओं और ऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक नई सूची बनाई गई है।

  • नौवहन सहायता: दीपस्‍तंभ और दीपपोत महानिदेशालय ने भारतीय जल में सुरक्षित यात्रा के लिए, समुद्री नौवहन सहायता को दृश्य और रेडियो सहायता के रूप में वर्गीकृत किया है। दृश्य सहायता में दीपस्तम्भ, दीपपोत, पानी पर तैरने वाला चिह्न (buoys) हैं। रेडियो सहायता DGPS, RACONs आदि हैं। ये सभी सहायता निष्क्रिय प्रकृति की हैं, न कि उपयोगकर्ता संवादात्मक (Not user interactive)