संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 पारित किया

  • 08 Aug 2023

राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने 7 अगस्त को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2023 पारित कर दिया है।

  • लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को ही पारित कर दिया था।
  • यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है और यह पूरी तरह से डिजिटल होगा।
  • विधेयक के अनुसार, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सात दिनों के भीतर बनवाया जा सकता है।
  • यह विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन का प्रावधान करता है।
  • इसमें भारत के महापंजीयक की नियुक्ति का प्रावधान है जो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए निर्देश जारी कर सकता है।
  • रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा।