सामयिक - 01 May 2025

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा: सर्वोच्च्य न्यायलय


30 अप्रैल को सर्वोच्च्य न्यायलय ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि समावेशी और अर्थपूर्ण डिजिटल पहुंच-विशेषकर ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी सेवाओं तक-जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न हिस्सा है। जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने यह फैसला एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधितों द्वारा डिजिटल KYC प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनाया।

मुख्य तथ्य:

  • संवैधानिक आधार: कोर्ट ने कहा कि डिजिटल पहुंच न केवल अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार), बल्कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव से सुरक्षा) के तहत भी संरक्षित है।
  • डिजिटल डिवाइड: कोर्ट ने माना कि डिजिटल ढांचे, कौशल और सामग्री तक असमान पहुंच के कारण दिव्यांगजन, ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और भाषाई अल्पसंख्यक लगातार मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं।
  • समावेशी डिजिटलीकरण: कोर्ट ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन तभी सार्थक है जब वह सभी नागरिकों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और कोई भी पीछे न छूटे।
  • KYC प्रक्रिया में बदलाव: सर्वोच्च्य न्यायलय ने 20 निर्देश जारी किए, जिनमें डिजिटल KYC के लिए ब्रेल, वॉयस-इनेबल्ड, साइन लैंग्वेज, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, क्लोज्ड कैप्शन जैसी वैकल्पिक सुविधाओं का विकास, ऐप्स की प्री-लॉन्च टेस्टिंग में दृष्टिबाधितों की भागीदारी, और सभी डिजिटल सेवाओं के लिए एक्सेसिबिलिटी नोडल अधिकारी नियुक्त करने जैसे कदम शामिल हैं।
  • अधिकारों की पुष्टि: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन को सेवाओं तक पहुंच के लिए ‘उचित सुविधा’ (reasonable accommodation) देना अधिकार है, न कि दया।
  • व्यापक प्रभाव: अब सभी सरकारी वेबसाइट, शैक्षिक प्लेटफॉर्म, बैंकिंग व फिनटेक सेवाएं, और नागरिक सेवाएं डिजिटल रूप से दिव्यांगजन सहित सभी के लिए सुलभ बनाना अनिवार्य है।

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भारत ने पाकिस्तान की एयरलाइनों के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया


30 अप्रैल को भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के सभी पंजीकृत, संचालित या लीज़ पर लिए गए विमानों-जिसमें वाणिज्यिक और सैन्य दोनों शामिल हैं-के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को 23 मई, 2025 तक बंद करने की घोषणा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस आशय का नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया, जिससे पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन PIA सहित सभी पाकिस्तानी विमान अब भारतीय एयरस्पेस का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

मुख्य तथ्य:

  • कार्रवाई का कारण: यह प्रतिबंध 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में लगाया गया, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। यह कदम पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया।
  • प्रतिबंध की अवधि: भारतीय एयरस्पेस 30 अप्रैल से 23 मई, 2025 तक पाकिस्तान के विमानों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा।
  • परिचालन प्रभाव: अब पाकिस्तानी एयरलाइनों को चीन या श्रीलंका के रास्ते लंबा मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिससे उड़ानों की अवधि 1-2 घंटे बढ़ सकती है, ईंधन लागत और संचालन खर्च में वृद्धि होगी, और कई उड़ानों की समय-सारणी प्रभावित होगी।
  • कूटनीतिक पृष्ठभूमि: भारत ने इससे पहले सिंधु जल संधि को निलंबित किया, अटारी-वाघा बॉर्डर बंद किया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द किए, और SAARC वीज़ा छूट योजना को पाकिस्तान के लिए रोक दिया।
  • नोटिस टू एयरमेन (NOTAM): यहएक अधिसूचना प्रणाली है जिसका उपयोग विमानन में राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रणाली (NAS) को परिवर्तनों या खतरों के बारे में सूचना देने के लिए किया जाता है।

सामयिक सामान्य ज्ञान

 भारत की पहली एक्वाकल्चर बीमा योजना किस योजना के अंतर्गत आती है? -- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
 भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? -- उत्तर प्रदेश
 मुज़िरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया? -- केरल सरकार
 हाल ही में चर्चा में रहे, ‘मुज़िरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट’ का मुख्य उद्देश्य क्या है? -- प्राचीन समुद्री व्यापार केंद्र मुज़िरिस को पुनर्स्थापित करना
 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? -- नई दिल्ली
 फ़ेथलेट्स को प्लास्टिक उत्पादों में क्यों मिलाया जाता है?  -- लचीलापन बढ़ाने के लिए

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