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पश्चिम बंगाल विधानसभा
हाल ही में, पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसका नाम बदलकर "बांग्ला" करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संशोधन विशेष बहुमत के साथ अनुमोदित किया जाना चाहिए।
II. इससे संविधान की अनुसूची 1 में संशोधन होगा।
III. इस मामले पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संसद को है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही कथन का चयन करें:
A |
केवल I और II
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B |
केवल II और III
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C |
उपरोक्त सभी
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D |
केवल I और III
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Explanation :
इस तरह के परिवर्तन के लिए पहले राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद यह पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार एक विधेयक तैयार करेगी और यह विधेयक निर्धारित समय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल में वापस भेजा जाएगा। राज्य विधानमंडल को विधयेक पर अपने विचार राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए समय के अंतर्गत देना आवश्यक है। राज्य विधानमंडल को दिए गए समय के समाप्त हो जाने के पश्चात्, राष्ट्रपति संसद में उस विधेयक को प्रस्तुत करने की सिफारिश करते हैं। संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने के पश्चात् पारित होने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद द्वारा विधेयक के पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति की सहमति से राज्य का नाम बदल दिया जाता है।
पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची शामिल है, इसलिए इनके नामों से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए इसमें संशोधन करना आवश्यक है। उदाहरण: उड़ीसा से ओडिशा।
स्रोत: द हिंदू
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