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सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम
सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- अशांत क्षेत्र (disturbed area) को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच मतभेद या विवाद के कारण किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है।
- केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के पूरे या हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A |
केवल 1
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B |
1 और 2
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C |
केवल 2
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D |
इनमें से कोई नहीं
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Your Ans is
Right ans is D
Explanation :
यह एक कानून है, जो भारतीय सुरक्षा बलों को देश में युद्ध जैसी स्थिति बनने पर अशांत क्षेत्रों में शांति व कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए विशेष शक्तियां देता है। इसे 1958 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अध्यादेश के तौर पर पेश किया गया था, बाद में इसी वर्ष संसद ने कानून के तौर पर पारित कर दिया था।
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