सामुदायिक वन संसाधन अधिकार

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

  1. सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (Community Forest Resource rights) को ‘अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम’ की धारा 3(1)(i) के तहत मान्यता प्राप्त है। इस क़ानून को आमतौर पर ‘वन अधिकार अधिनियम’ या ‘एफआरए’ के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  2. यह कानून सामुदायिक वन संसाधनों को “संरक्षित, पुनर्जीवित या संरक्षित या प्रबंधित” करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करता है।
  3. ये अधिकार, समुदाय को स्वयं और दूसरों के द्वारा वन उपयोग के लिए नियम बनाने की अनुमति देते हैं और इस तरह ‘वन अधिकार अधिनियम’ (FRA) की धारा 5 के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

A
केवल 1 और 2
B
केवल 2
C
केवल 2 और 3
D
1, 2 और 3
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