सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024

  • 08 Feb 2024

लोक सभा ने 6 फरवरी, 2024 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पारित कर दिया।

  • सार्वजनिक परीक्षाओं से तात्पर्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है।
  • यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है, जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं।
  • विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है।
  • अनुचित साधनों में प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी की अनधिकृत पहुंच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश-पत्र और प्रस्ताव-पत्र जारी करना शामिल है।
  • विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अपराध करने पर 3 से 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देय होगा।
  • विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे।