असम राइफल्स पर दोहरे नियंत्रण का मामला

  • 07 Sep 2020

5 सितंबर, 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को भंग करने या बनाए रखने के बारे में निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत छह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। अन्य बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं।

  • यह भारतीय सेना के साथ उत्तर पूर्व में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ इस क्षेत्र में भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है।
  • यह एक दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। बल का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, जबकि इसका परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है।
  • असम राइफल्स के लिए वेतन और बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन कर्मियों की तैनाती, पोस्टिंग, स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति का निर्णय सेना द्वारा किया जाता है। बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पास है।
  • गृह मंत्रालय ने तर्क दिया है कि सभी सीमा रक्षक बल मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण में हैं और इसलिए गृह मंत्रालय के तहत आने वाली असम राइफल्स सीमा की सुरक्षा को व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगी।
  • असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी।