ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

  • 29 Jan 2026

28 जनवरी, 2026 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 (Solid Waste Management Rules, 2026) को अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु

  • यह नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
  • स्रोत पर अपशिष्ट का चार-स्तरीय पृथक्करण (wet waste, dry waste, sanitary waste and special care waste) अनिवार्य किया गया है।
  • प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत उल्लंघनों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
  • थोक अपशिष्ट उत्पादकों (Bulk Waste Generators) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के पर्यावरण-सम्मत संग्रहण, परिवहन तथा प्रसंस्करण के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाया गया है।
  • एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन की डिजिटल निगरानी की जाएगी।