केरल नेटिविटी कार्ड विधेयक
- 21 Feb 2026
18 फरवरी, 2026 को केरल मंत्रिमंडल ने राज्य में जारी वर्तमान नेटिविटी प्रमाण-पत्र के आधार पर “नेटिविटी कार्ड” लागू करने हेतु केरल नेटिविटी कार्ड विधेयक को मंजूरी प्रदान की।
मुख्य प्रावधान
- प्रस्तावित नेटिविटी कार्ड केरल सरकार की विभिन्न सेवाओं और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक अधिकृत दस्तावेज के रूप में मान्य होगा।
- कार्ड जारी करने के लिए तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है, जबकि ग्राम कार्यालय आधिकारिक अभिलेखों का संधारण करेंगे।
- आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- विधेयक राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ निर्दिष्ट करे, जिनमें नेटिविटी कार्ड का उपयोग स्वतंत्र रूप से या अन्य अभिलेखों के साथ किया जा सके।
- संबंधित आदेशों की समीक्षा अथवा संशोधन के लिए जिला कलेक्टर को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
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