अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 10% वैश्विक टैरिफ की घोषणा
- 21 Feb 2026
20 फरवरी, 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम (Trade Act of 1974) की धारा 122 के अंतर्गत 10% का नया वैश्विक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की।
- यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पूर्व व्यापक टैरिफ उपायों को निरस्त किए जाने के बाद उठाया गया।
मुख्य बिंदु
- कानूनी आधार: व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि गंभीर भुगतान संतुलन (Balance of Payments) संकट या डॉलर के तीव्र अवमूल्यन की स्थिति में अधिकतम 150 दिनों के लिए 15% तक का अस्थायी आयात अधिभार लगाया जा सके।
- व्यापार जाँच की शुरुआत: अमेरिकी प्रशासन ने धारा 301 तथा अन्य व्यापारिक प्रावधानों के तहत जाँच प्रक्रियाएँ भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इन जाँचों का उद्देश्य विदेशी देशों और कंपनियों द्वारा कथित अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का परीक्षण करना है।
- व्यापक प्रभाव: यह निर्णय वैश्विक व्यापार परिदृश्य में अमेरिका की नीतिगत दिशा और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
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