केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
- 21 Feb 2026
20 फरवरी, 2026 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 6 ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया।
- इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित ड्रोन और GPS जैमर उपकरणों की सूची प्रदर्शित किए जाने को उपभोक्ता संरक्षण तथा दूरसंचार कानूनों का उल्लंघन माना गया।
- संबंधित उपकरणों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा लागू दूरसंचार नियमों के विरुद्ध सूचीबद्ध किए जाने का आरोप है।
- उत्पाद विवरण में अनिवार्य लाइसेंस संबंधी जानकारी, उपकरण प्रकार अनुमोदन (Equipment Type Approval) तथा वायरलेस प्रमाणन का उल्लेख नहीं किया गया था।
- प्लेटफॉर्म ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वैधानिक अनुमति के बिना इन उपकरणों का नागरिक उपयोग या स्वामित्व प्रतिबंधित है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत स्थापित एकसांविधिक निकाय (Statutory Body) है; यह अधिनियम 20 जुलाई, 2020 को प्रभावी हुआ।
- इसका मुख्य कार्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं की समस्या को संबोधित करना है।
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