संसद द्वारा विनियोग विधेयक, 2026 पारित

  • 18 Mar 2026

17 मार्च, 2026 को संसद ने विनियोग विधेयक 2026 (Appropriation Bill 2026) पारित किया। यह विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए धन निकालने की अनुमति देता है।

मुख्य बिंदु

  • बजटीय प्रक्रिया: लोक सभा द्वारा पूर्व अनुमोदन के बाद राज्य सभा ने चर्चा के उपरांत विधेयक को वापस किया, जिससे बजटीय प्रक्रिया पूर्ण हुई।
  • आर्थिक स्थिरीकरण कोष: इस कोष के लिए ₹57,381 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया।
  • पूंजीगत व्यय में वृद्धि: 2017–18 में ₹2.63 लाख करोड़ से बढ़कर 2026–27 में ₹12.20 लाख करोड़ तक वृद्धि हुई।
    • यह सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
  • आर्थिक गति: पूंजीगत व्यय में वृद्धि ने आर्थिक सुधार और निरंतर विकास की गति को बढ़ावा दिया है।
  • विद्युत क्षेत्र की मजबूती: विद्युत क्षेत्र में हुए सुधारों ने 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों को समर्थन दिया है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है।
  • LPG क्षमता विस्तार: घरेलू LPG उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं।