जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026
- 02 Apr 2026
1 अप्रैल, 2026 को, लोक सभा ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया। यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराधमुक्त (decriminalise) करने तथा विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि नागरिकों के जीवन को सरल बनाया जा सके और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य:
- छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।
- कानूनी बोझ को कम कर अनुपालन को आसान बनाना।
- जीवनयापन और व्यवसाय करने की सहजता (ईज़ ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना।
- संशोधनों का दायरा:
- यह विधेयक 23 मंत्रालयों से संबंधित 79 केंद्रीय अधिनियमों को आच्छादित करता है।
- कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित हैं।
- इनमें से 717 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है।
- 67 प्रावधान विशेष रूप से जीवन की सहजता बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधित किए गए हैं।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान।
- अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड का युक्तीकरण।
- दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर न्याय-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा।
- सरकार का दृष्टिकोण:
- शासन को “नियामक (Regulator)” से “सुविधादाता (Facilitator)” में परिवर्तित करने पर बल।
- अनावश्यक मुकदमों को कम करने का प्रयास।
- इसे शासन व्यवस्था को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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