जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026

  • 02 Apr 2026

1 अप्रैल, 2026 को, लोक सभा ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया। यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराधमुक्त (decriminalise) करने तथा विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, ताकि नागरिकों के जीवन को सरल बनाया जा सके और व्यापारिक गतिविधियों को सुगम किया जा सके।

मुख्य बिंदु

  • उद्देश्य:
    • छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।
    • कानूनी बोझ को कम कर अनुपालन को आसान बनाना।
    • जीवनयापन और व्यवसाय करने की सहजता (ईज़ ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देना।
  • संशोधनों का दायरा:
    • यह विधेयक 23 मंत्रालयों से संबंधित 79 केंद्रीय अधिनियमों को आच्छादित करता है।
    • कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित हैं।
    • इनमें से 717 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है।
    • 67 प्रावधान विशेष रूप से जीवन की सहजता बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधित किए गए हैं।
  • प्रमुख विशेषताएँ:
    • आपराधिक दंड के स्थान पर आर्थिक दंड (जुर्माना) का प्रावधान।
    • अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड का युक्तीकरण।
    • दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर न्याय-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा।
  • सरकार का दृष्टिकोण:
    • शासन को “नियामक (Regulator)” से “सुविधादाता (Facilitator)” में परिवर्तित करने पर बल।
    • अनावश्यक मुकदमों को कम करने का प्रयास।
    • इसे शासन व्यवस्था को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।