केंद्र ने SC-OBC छात्रवृत्ति के नियम किए सरल
- 20 Jun 2026
19 जून, 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने अनुसूचित जाति (SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों हेतु संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अधिवास (Domicile) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, जिससे छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है।
मुख्य बिंदु
- इस सुधार से प्रतिवर्ष लगभग 1.2 करोड़ छात्रों को लाभ मिलने की अपेक्षा है, जिनमें अपने गृह राज्य से बाहर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं।
- इस पहल का उद्देश्य दस्तावेजी औपचारिकताओं को कम करना, अनुपालन लागत घटाना तथा छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक छात्र-अनुकूल बनाना है।
- विभाग ने छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए UMANG प्लेटफॉर्म पर SETU (Scholarship for Educational Transformation and Upliftment) नामक एकल-खिड़की (Single-Window) पोर्टल का शुभारंभ किया है।
- SETU पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन पंजीकरण, आवेदन की स्थिति का ट्रैकिंग तथा आवेदकों, संस्थागत नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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