पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध-निरोधी कानून लागू
- 13 Jul 2026
13 जुलाई, 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध-निरोधी कानून ‘पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026’ तथा ‘पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ लागू हो गए।
- इन दोनों कानूनों कोजून 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
- पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 के तहत समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अथवा संलिप्त होने की आशंका वाले व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्षतक निवारक निरोध में रखा जा सकेगा।
- यह अधिनियमराज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को निवारक निरोध आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
- सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के कारणों की जानकारी देना तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य होगा।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे


