पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध-निरोधी कानून लागू

  • 13 Jul 2026

13 जुलाई, 2026 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध-निरोधी कानून ‘पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026’ तथा ‘पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ लागू हो गए।

  • इन दोनों कानूनों कोजून 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
  • पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं समाज-विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 के तहत समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अथवा संलिप्त होने की आशंका वाले व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्षतक निवारक निरोध में रखा जा सकेगा।
  • यह अधिनियमराज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को निवारक निरोध आदेश जारी करने का अधिकार देता है।
  • सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के कारणों की जानकारी देना तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य होगा।