स्कूलों के भीतर एवं आसपास जंक फूड पर प्रतिबंध

  • 31 Jul 2026

29 जुलाई, 2026 को महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्यभर के स्कूल परिसरों के भीतर तथा स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में अधिक वसा (High-fat), अधिक चीनी (High-sugar) एवं गहरे तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों (Deep-fried Food) की बिक्री, वितरण तथा विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

  • इस प्रतिबंध के अंतर्गत अधिक वसा, ट्रांस फैट एवं चीनी युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे—वड़ा पाव, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम तथा अन्य जंक फूड शामिल हैं।
  • इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना तथा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के उपभोग को कम करना है।
  • इस निर्देश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाचार्यों तथा स्कूल प्रबंधन समितियों (School Management Committees-SMCs) को सौंपी गई है।