लोक सभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया

  • 11 Aug 2026

10 अगस्त, 2026 को लोक सभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (Tribunals Reforms Bill, 2026) पारित किया। यह विधेयक न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 को निरस्त करने का प्रावधान करता है।

मुख्य बिंदु

  • उद्देश्य: विधेयक का उद्देश्य न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, योग्यताओं एवं सेवा शर्तों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं एकरूपता सुनिश्चित करना था।
  • राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग: विधेयक में न्यायाधिकरणों के प्रशासन एवं कामकाज की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
  • न्यायाधिकरणों की भूमिका: सरकार के अनुसार, न्यायाधिकरण न्यायालयों के पूरक संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं तथा कराधान, कंपनी कानून, पर्यावरण, प्रतिभूति एवं बौद्धिक संपदा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित मामलों का निपटारा करते हैं।
  • न्यायिक सुधार: विधेयक को व्यापक शासन सुधारों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य संस्थागत दक्षता को मजबूत करना तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।
  • आयोग की संरचना: प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।