रिस्क-ओ-मीटर

  • 16 Jan 2021

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए जोखिम को ठीक तरह से पहचानने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का 'रिस्क-ओ-मीटर' (Risk-o-meter) 1 जनवरी, 2021 से लागू हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 5 अक्टूबर, 2020 को जारी अपने परिपत्र में, नियामक ने म्यूचुअल फंड हाउसों के लिए अपनी योजनाओं के जोखिम स्तर को छ-स्तरीय पैमाने 'निम्न' से 'बहुत उच्च' तक श्रेणीबद्ध करने को अनिवार्य कर दिया था।

  • 1 जनवरी से शुरू होने वाले सभी म्यूचुअल फंड अपनी योजनाओं की विशेषताओं के आधार पर लॉन्च के समय अपनी योजनाओं के लिए एक जोखिम स्तर प्रदान करते हैं।
  • रिस्क-ओ-मीटर का मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाएगा।
  • फंड हाउसों को अपनी वेबसाइट के साथ-साथ एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) की वेबसाइट पर अपनी सभी योजनाओं के लिए पोर्टफोलियो प्रकटीकरण के साथ रिस्क-ओ-मीटर जोखिम स्तर का खुलासा हर महीने के अंत के 10 दिन पहले करना आवश्यक है।
  • किसी योजना के संबंध में रिस्क-ओ-मीटर रीडिंग में कोई भी परिवर्तन होने पर उस योजना के यूनिट-धारकों को सूचित किया जाएगा।