अर्जेंटीना ने दिया गर्भपात को वैध दर्जा दिया

  • 29 Jan 2021

दिसंबर 2020 में अर्जेंटीना द्वारा गर्भपात को वैध दर्जा दिया गया। नए कानून के तहत अर्जेंटीना ने गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक के गर्भपात को वैधता प्रदान की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अर्जेंटीना में इसे ऐतिहासिक बदलाव माना गया है, क्योंकि इससे पहले, बलात्कार के मामलों में या महिला के स्वास्थ्य के गंभीर जोखिम के दौरान ही गर्भपात की अनुमति थी।

  • वर्तमान में निकारागुआ, अल सल्वाडेार‚ और डोमेनिक गणराज्य में गर्भपात अवैध है तथा कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में गर्भपात कराने पर आजीवन कारावास का प्रावधान भी है।
  • क्यूबा‚ उरुग्वे‚ गुयाना‚ जैसे कुछ देशों में महिलाएं केवल विशिष्ट मामलों में गर्भपात के लिए अनुरोध कर सकती हैं।
  • भारत में गर्भपात ‘गर्भावस्था के चिकित्सा समाप्ति (संशोधन) अधिनियम‚ 2020’ के अनुसार गर्भावस्था के 24वें सप्ताह तक कानूनी है। पहले यह अवधि 20 सप्ताह तक थी।