किसान फसल राहत योजना

  • 10 Feb 2021

29 दिसंबर‚ 2020 को झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर ‘किसान फसल राहत योजना’ (Kisan Fasal Rahat Yojana) शुरू की गई।

  • यह एक क्षतिपूर्ति योजना है‚ जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में राज्य के किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान करना है।
  • इस योजना के अंतर्गत भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों शामिल हैं। यह कोई बीमा योजना नहीं है, जहां प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।
  • फसल क्षति का आकलन ‘ग्राउंड ट्रूथिंग’ प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा‚ जो नमूना अवलोकन का एक मिश्रित स्वरूप होगा।
  • योजना के तहत बाढ़‚ तूफान‚ बवंडर‚ ज्वालामुखी विस्फोट‚ भूकंप‚ सुनामी और अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में शामिल हैं‚ कवर की जाएंगी।
  • जंगली जानवरों के हमले के कारण नुकसान‚ किसानों द्वारा अवैज्ञानिक कृषि जोखिम को योजना के तहत नहीं शामिल किया जाएगा।
  • क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु पेआउट मैट्रिक्स विकसित किया गया है‚ नुकसान के आधार पर 0.1- 5 एकड़ भूमि हेतु 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाएगा।