आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-अधिदेश की प्रक्रिया रूपरेखा

  • 02 Apr 2021

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च, 2021 को बैंकों और भुगतान एग्रीगेटर्स को छ: महीने की राहत देते हुए 'आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन पर ई-अधिदेश की प्रक्रिया के लिए रूपरेखा' (framework for processing e-mandates on recurring online transactions) के अनुपालन की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 तक कर दी।

  • अगस्त 2019 में, आरबीआई ने आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन संबंधित यह रूपरेखा जारी की थी। प्रारंभ में कार्ड और वालेट के लिए लागू रूपरेखा को जनवरी 2020 में यूपीआई लेनदेनों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था।
  • आवर्ती ऑनलाइन भुगतानों के उपयोग में ग्राहक सुविधा और सुरक्षा के हित में, पंजीकरण के दौरान और प्रथम लेनदेन (बाद के लेनदेन के लिए 2,000 रुपए तक की छूट जिसे 5,000 रुपए तक बढ़ाया गया), साथ ही पूर्व लेन-देन अधिसूचना, अधिदेश वापस लेने की सुविधा आदि में उक्त रूपरेखा ने एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) का उपयोग अनिवार्य किया था।
  • रूपरेखा का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को धोखाधड़ी के लेनदेन से बचाना और ग्राहक सुविधा को बढ़ाना था।