कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित

  • 14 Apr 2021

30 मार्च, 2021 को भारत सरकार ने कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 को राजपत्र में अधिसूचित किया है।

उद्देश्य: कॉपीराइट कार्यालय में कार्य और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्राथमिक मोड के रूप में अपनाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए, रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और जाँच करने योग्य भुगतान विधियों के उपयोग से वितरित नहीं किए गए रॉयल्टी राशियों का समाधान करने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं।

  • सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण की अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया है और आवेदक को पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठों के स्रोत कोड, या 20 से कम पृष्ठों के मामले में पूरे स्रोत कोड को दर्ज करने की स्वतंत्रता है।
  • केंद्र सरकार के समक्ष कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा आवेदन का जवाब देने संबंधी समय-सीमा को बढाकर 180 दिन कर दिया गया है, ताकि आवेदन की अधिक व्यापक जांच की जा सके।
  • भारत में, कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 कानून हैं। कॉपीराइट नियम, 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।