पंजाब की ड्रग्स पर सूचना के लिए पारितोषिक नीति

  • 27 Apr 2021

पंजाब सरकार ने 21 अप्रैल, 2021 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत ड्रग्स की वसूली के लिए सूचना और इनपुट को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारितोषिक नीति (Reward policy) को मंजूरी दी है।

  • नीति सरकारी कर्मचारियों, मुखबिरों, सूत्रों को नशे (ड्रग्स) की बड़ी मात्रा में बरामदगी और एनडीपीएस अधिनियम-1985 और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम -1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act- 1988) को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका को पहचान प्रदान करेगी।
  • नीति के तहत पारितोषिक के लिए पात्र व्यक्तियों में वे मुखबिर शामिल होंगे, जिनकी सूचना पर मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों को जब्त करने और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-A के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करना शामिल है।
  • अन्य पात्र श्रेणी में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्होंने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों की बरामदगी की हो या एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सफल जांच की हो या एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-A के तहत सफल अभियोजन सुनिश्चित किया हो या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सफलतापूर्वक जब्त किया हो या पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत एहतियाती हिरासत (preventive detention) में सफलता हासिल की हो।