भुगतान सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा मानदंड जारी करेगा आरबीआई

  • 27 Apr 2021

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जल्द ही भुगतान सेवा प्रदाताओं (Payment service providers- PSPs) के लिए साइबर सुरक्षा मानदंड जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: मोबिक्विक और भुगतान एग्रीगेटर 'जसपे' (JusPay) सहित अन्य ऑपरेटरों द्वारा डेटा उल्लंघनों का सामना किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

  • हालांकि फिनटेक-चालित भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए मानक हाल ही में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए जारी किए गए साइबर स्वच्छता मानदंडों के समान होंगे।
  • साइबर धोखाधड़ी पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा (cyber hygiene and cybersecurity) पर हाल ही में बुनियादी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  • RBI ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल लेन-देन के प्रति आकर्षण को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फर्मों को न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा।
  • नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI प्रणाली, में तृतीय-पक्ष ऐप प्रदाताओं के शेयर के अधिक वितरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।
  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी।