निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा विधेयक को झारखंड द्वारा मंजूरी

  • 25 Sep 2021

झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को 'झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021' पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।

  • एक बार अधिसूचित होने के बाद, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।
  • राजद विधायक और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ बदलावों के साथ विधेयक में संशोधन किया था।
  • संशोधन में वेतन सीमा को 30,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति माह किया गया है।