जम्मू-कश्मीर लागू करेगा वन अधिकार अधिनियम 2006

  • 25 Sep 2021

जम्मू-कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है।

  • जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 सितंबर, 2021 को गुर्जर-बकरवाल और गद्दी-सिप्पी समुदायों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे।
  • यह केंद्र-शासित प्रदेश में गुर्जर-बकरवाल और गद्दी-सिप्पी सहित आदिवासियों और घुमंतू समुदायों की 14 लाख आबादी के एक बड़े हिस्से की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
  • अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, हाशिए पर पड़े सामाजिक-आर्थिक वर्ग के नागरिकों की रक्षा करने और उनके जीवन और आजीविका के अधिकार के साथ पर्यावरण के अधिकार को संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।