संशोधित निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता‘ योजना

  • 25 Sep 2021

केंद्र सरकार ने 10 सितंबर, 2021 को निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता‘ योजना (Transport and Marketing Assistance: TMA scheme) में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वाणिज्य विभाग ने फरवरी 2019 में माल भाड़े के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए, कृषि उत्पादों के भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली उच्चतर मालभाड़ा लागत के नुकसानों को कम करने के लिए ‘परिवहन एवं विपणन सहायता योजना’ लागू की थी।

  • आरंभ में यह योजना 1 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए लागू थी, जिसे बाद में विस्तारित कर 31 मार्च, 2021 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया था।
  • अब विभाग ने 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी निर्यात के लिए 'निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए संशोधित परिवहन और विपणन सहायता योजना' अधिसूचित की है।

संशोधित योजना में प्रमुख बदलाव: डेयरी उत्पाद, जो पूर्व योजना के तहत शामिल नहीं थे, संशोधित योजना के तहत अब सहायता के पात्र होंगे।

  • सहायता की दरें बढ़ा दी गई हैं, समुद्र द्वारा निर्यात किए जाने पर 50% तथा हवाई जहाज द्वारा निर्यात किए जाने पर 100% सहायता की बढ़ोतरी की गई है।