ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश

  • 16 Oct 2021

ऊर्जा मंत्रालय के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 7 अक्टूबर, 2021 को ‘ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश’ जारी किए।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) (संशोधन) नियामक, 2019 की साइबर सुरक्षा की धारा 3(10) के प्रावधान के तहत विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर दिशा-निर्देश का पालन विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों द्वारा किया जाना अनिवार्य किया गया है।

  • यह पहली बार है, जब बिजली क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
  • इन दिशा-निर्देशों से साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार होता है, यह नियामक तंत्र को सशक्त करता है, सुरक्षा पर आने वाले किसी भी खतरे की पूर्व चेतावनी देता है, किसी भी आशंकित खतरे का प्रबंधन और सुरक्षा के लिए प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करता है तथा दूरस्थ अभियानों और सेवाओं को सुरक्षित बनाता है।
  • दिशा-निर्देश चिन्हित 'विश्वसनीय स्रोतों' से 'विश्वसनीय उत्पादों' की ‘सूचना व संचार प्रौद्योगिकी’ आधारित खरीद को अनिवार्य करता है तथा फिर उत्पाद को बिजली आपूर्ति प्रणाली नेटवर्क में उपयोग के लिए तैनाती से पहले मैलवेयर/हार्डवेयर ट्रोजन के परीक्षण किया जाना आवश्यक करता है।
  • यह दिशा-निर्देश भारतीय बिजली आपूर्ति प्रणाली से जुड़े सभी उत्तरदायी संस्थाओं के साथ-साथ सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उपकरण निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं / विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं, आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मूल उपकरण निर्माता पर लागू होते हैं।