हरियाणा ने लगाया सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध

  • 25 Oct 2021

पिछले एक साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने 11 अक्टूबर, 2021 को अपने कर्मचारियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया।

  • हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।
  • प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों के मुख्य प्रशासकों, निगमों, संभागीय आयुक्तों, हरियाणा के उपायुक्तों, हरियाणा के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार (जनरल), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को "हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016' के नियम 9 और 10 का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • इन नियमों के उल्लंघन करने वालों पर तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।