मोटर साइकिल पर बच्चे को बिठाने हेतु सुरक्षा प्रावधान मसौदा नियम

  • 29 Oct 2021

मोटर वाहन अधिनियम की धारा-129 को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। इस धारा के दूसरे प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार नियमों द्वारा मोटर साइकिल पर सवारी करने वाले या ले जाये जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपाय कर सकती है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्टूबर, 2021 को मसौदा नियम बनाए हैं।

(Image Source: pib.gov.in)

प्रमुख सिफारिशें: चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटर साइकिल के चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) का उपयोग किया जाएगा।

  • सेफ्टी हार्नेस एक एडजस्टेबल जैकेट की तरह है, जिसमें स्ट्रैप होती हैं और ये बच्चों को चालक से जोड़ देती हैं।
  • इन सेफ्टी हार्नेस का वजन में हल्का, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होना जरूरी है। इसलिए इसके लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो तय करेगा। ये 30 किलोग्राम तक का वजन संभालने में सक्षम होनी चाहिए।
  • चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे बैठे 9 माह से 4 वर्षकी आयु के बच्चे ने अपना क्रैश हेलमेट (सिर पर फिट) पहना हो या ऐसा हेलमेट पहना हो, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करता हो।
  • अगर मोटर साइकिल की पिछली सीट पर चार वर्ष से कम उम्र का बच्चा सवार है, तो चालक वाहन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं कर सकता।