खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम 2021

  • 13 Nov 2021

खान मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2021 को खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इसके तहत खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।

प्रमुख संशोधन: भारतीय खान ब्यूरो (IBM) के विशिष्ट निर्देश के अनुरूप खान से संबंधित सभी योजना और खंडों को डिजिटल जीपीएस या ड्रोन सर्वेक्षण के संयोजन का उपयोग कर कुछ या सभी पट्टों के संबंध में तैयार किया जाएगा।

  • 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक खनन योजना वाले पट्टेदारों या 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले क्षेत्र के पट्टेदारों को हर साल पट्टा क्षेत्र और पट्टे की सीमा से 100 मीटर बाहर तक की ड्रोन सर्वेक्षण फोटो जमा करने की जरूरत है। अन्य पट्टेदारों को हाई रेजोल्यून सैटेलाइट फोटो जमा करने होंगे।
  • अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए दैनिक रिटर्न के प्रावधान को हटा दिया गया है। वहीं, मासिक या वार्षिक रिटर्न में अधूरी या गलत या फर्जी जानकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति राज्य सरकार के अतिरिक्त भारतीय खान ब्यूरो को भी दी गई है।
  • 25 हेक्टेयर से कम के पट्टे वाले क्षेत्र 'ए' श्रेणी की खदानों के लिए एक अंशकालिक खनन इंजीनियर या एक अंशकालिक भू-वैज्ञानिक की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। इससे छोटे खनिकों पर अनुपालन बोझ कम होगा।