असम में नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित

  • 14 Jan 2022

असम विधान सभा ने 23 दिसंबर, 2021 को राज्य के नगर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में तर्कसंगत आधार पर 10 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाले दो विधेयक पारित किए हैं।

  • असम नगरपालिका (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2021 में प्रस्ताव किया गया है कि किसी भी नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
  • इन सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं।
  • असम नगरपालिका अधिनियम, 1956 में संशोधन के अनुसार, ऐसी सीटें हर 10 साल में एक नगर पालिका में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी।
  • विधानसभा ने गुवाहाटी नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को भी पारित किया, जिससे उसके पार्षदों के सीधे चुनाव में महिला आरक्षण की अवधि को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है।