ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन दिशा-निर्देश

  • 24 Jan 2022

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 20 जनवरी, 2022 को संशोधित 'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन' (Rural Area Development Plan Formulation and Implementation: RADPFI) दिशा-निर्देश जारी किए।

नए दिशा-निर्देशों में फोकस के क्षेत्र: स्थानिक विकास योजना तैयार करने हेतु गांवों का अध्ययन (जनसंख्या, कृषि जलवायु क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आपदा घटना, शहरी, शहरी- ग्रामीण और गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग /राज्य राजमार्ग और लचीलापन के लिए रणनीति)।

  • विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न विशेषताओं के साथ अलग- अलग विकास भूमि उपयोग के मानकों के साथ काम करना। ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित स्थानिक विकास को सुगम बनाना।
  • समुदाय के माध्यम से सहयोगात्मक योजना पर आधारित 'गांव नगर नियोजन योजना' (Village Town Planning Scheme)।
  • पर्यावरणीय लाभ और आपदा तैयारियों के लिए योजना।
  • 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों और ग्राम पंचायत विकास योजना के अनुसार ग्राम पंचायत विकास का रूर्बन क्लस्टर्स/ब्लॉक/जिला योजना के साथ एकीकरण/समेकन।
  • आबादी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को जोड़ने के लिए 'स्वामित्व' (SVAMITVA) और अन्य डिजिटल समाधानों का उपयोग।