राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

  • 25 Jan 2022

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission for Safai Karamcharis: NCSK) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2022 से आगे तीन साल के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है। तीन साल के लिए विस्तार का कुल व्यय लगभग 43.68 करोड़ रुपये होगा।

  • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993' के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।
  • यह अधिनियम फरवरी 2004 में समाप्त हो गया था। 1994 से 2004 के बीच, NCSK एक सांविधिक निकाय रहा।
  • वर्ष 2004 से आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल समय-समय पर विस्तारित किया जाता है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2022 तक है।
  • NCSK के कार्यों में शामिल हैं- सफाई कर्मचारियों की स्थिति और सुविधाओं में असमानताओं को समाप्त करना और उनके लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को कार्यक्रमों की सिफारिश करना
  • सफाई कर्मचारियों और विशेष रूप से मैला ढोने वालों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना।
  • मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, NCSK को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने, केंद्र और राज्य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन/कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया है।