सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

  • 01 Jun 2022

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS के नियमों को संशोधित किया है, जिसके तहत इस निधि पर मिलने वाले ब्याज को अब 'भारत की संचित निधि' में जमा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं।

  • MPLADS निधि जिला प्राधिकरण को जारी की जाती है और सांसदों के पास केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने की शक्ति होती है। कार्य पूरा होने पर नामित जिला प्राधिकारी द्वारा भुगतान भी जारी किया जाता है।
  • अब तक इस निधि पर मिलने वाले ब्याज को MPLADS निधि खाते में जोड़ा जाता था और इसे विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

भारत की संचित निधि: आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क जैसे करों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व और और सरकार द्वारा दिये गए ऋणों की वसूली से प्राप्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत गठित संचित निधि में जमा किए जाते हैं।

  • सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। संसद की अनुमति के बिना इस निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।