ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022

  • 07 Jan 2023

19 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 [Energy Conservation (Amendment) Act, 2022] हस्ताक्षरित किया गया। विधेयक के रूप में इसे 12 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा द्वारा तथा 8 अगस्त, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

  • संदर्भ: यह संशोधन अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में संशोधन करता है, जिसे अंतिम बार वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था।
  • उद्देश्य: भारत को जलवायु परिवर्तन पर अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करना।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान

  • गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की बाध्यता: सरकार किसी निर्दिष्ट उपभोक्ता (विशेषकर कंपनी) से ऊर्जा खपत का एक न्यूनतम हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी कर सकती है।
  • जुर्माना: गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा उपभोग की बाध्यता पूरी न करने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
  • कार्बन ट्रेडिंग: यह अधिनियम केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon credit trading scheme) को लागू करने का अधिकार प्रदान करता है।
    • केंद्र सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत एजेंसी पंजीकृत एवं अनुपालन संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र (Carbon credit certificate) जारी कर सकती है। अधिनियम में प्रावधान है कि संस्थाओं के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी स्वेच्छा से कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र खरीद सकता है।
  • भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहिता: यह अधिनियम 'ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता' (Energy Conservation and Sustainable Building Code) को निर्दिष्ट करने तथा इसे आवासीय भवनों तक विस्तारित करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करता है।
  • वाहनों एवं जलयानों के लिये मानदंड: ईंधन की खपत तथा ऊर्जा उपभोग संबंधी मानदंडों को वाहनों एवं जलयानों (Vehicles and Vessels) तक विस्तारित किया गया है।
    • अधिनियम के अनुसार ईंधन खपत के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन निर्माताओं को बिक्री किए गए प्रत्येक वाहन पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की शासी परिषद का पुनर्गठन: अधिनियम के अंतर्गत BEE की शासी परिषद का पुनर्गठन करके इसके सदस्यों की संख्या में (20 से 26 के स्थान पर 31 से 37 के मध्य) वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है।
    • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 1 मार्च, 2002 को स्थापित किया गया था।