पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग करने की मंजूरी दी

  • 11 Aug 2023

पाकिस्तान की संसद 5 वर्ष के कार्यकाल खत्म होने से 3 दिन पहले ही 9 अगस्त, 2023 को भंग कर दी गई। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इसे अपनी मंजूरी दे दी।

  • नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है।
  • प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी थी।
  • संसद भंग होने से वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले आम चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया।
  • यदि असेंबली कार्यकाल पूरा हुए बिना भंग कर दी जाती है तो चुनाव आयोग के सामने 90 दिन में चुनाव कराने की बाध्यता होती है।
  • नेशनल असेंबली ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते।