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राज्यसभा नियम 256
राज्यसभा में नियम 256 के तहत निलंबन कैसे होता है?
- नियम 256 के तहत अगर सभापति को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्थापूर्ण है तो वो उसे राज्य सभा से चले जाने का निर्देश दे सकता है। ये नियम के तहत निलंबन केवल उसी दिन के लिए लागू रहेगा।
- सभापति सदस्य को राज्य सभा की सेवा से ऐसी अवधि तक निलम्बित कर सकता है जबतक कि सत्र का अवसान नहीं होता या सत्र के कुछ दिनों तक भी ये लागू रह सकता है।
- निलंबन होते ही राज्यसभा सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A |
केवल 1 और 2
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B |
केवल 2 और 3
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C |
केवल 1
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D |
उपर्युक्त सभी
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Your Ans is
Right ans is B
Explanation :
नियम 255 के तहत अगर सभापति को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार घोर अव्यवस्थापूर्ण है तो वो उसे राज्य सभा से चले जाने का निर्देश दे सकता है। ये नियम के तहत निलंबन केवल उसी दिन के लिए लागू रहेगा। उसमें उस सदस्य को सदन से बाहर रहना होगा। क्या ये निलंबन वापस भी हो सकता है ? हां, लेकिन ये भी राज्यसभा के सभापति की इच्छा पर होगा। निलंबित सदस्यों के माफी मांगने पर भी इसे वापस लिया जा सकता है। हालाँकि संस्पेंशन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है अगर ये पास हो गया तो निलंबन खुद ब खुद हट जाएगा।
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