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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
आर्थिक रूप से पिछड़े (EWS ) कोटा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- 10% EWS कोटा 103वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था।
- इससे संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) को सम्मिलित किया गया।
- यह केवल केंद्र सरकार को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A |
केवल 1
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B |
2 और 3
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C |
केवल 1, 2
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D |
1, 2 और 3
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Explanation :
इस पर प्रश्न क्यों- हाल ही में एक सरकारी समिति की रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (EWS) को परिभाषित करने हेतु "आय" एक "व्यवहार्य मानदंड" है।
जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन में प्रस्ताव दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड (6) सम्मिलित करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाए। संशोधन में उल्लेख है कि ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण सुनिश्चित हो।
2019 के संसोधन में दोनों प्रावधानों में एक अतिरिक्त खंड जोड़ा गया, जिससे संसद को ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति मिलती है। इसमें राज्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों को लेकर राज्यों को आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस का गठन करने वाली सूचित करने का भी प्रावधान है।
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