विधानसभा चुनाव

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

  1. दल-बदल विरोधी कानून के तहत, किसी सांसद या विधायक की निर्हरता / अयोग्यता के विषय में फैसला करने की शक्ति विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
  2. सदन के सदस्य कुछ परिस्थितियों में निरर्हता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी बदल सकते सकते हैं।
  3. इस विधान में किसी दल के द्वारा किसी अन्य दल में विलय करने करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते कि उसके कम से कम एक-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A
केवल 3
B
1 और 3
C
केवल 1, 2
D
1, 2 और 3
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