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केंद्रीय दत्तनक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
हाल ही में, केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा लिव-इन पार्टनर के गोद लेने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस सम्बंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- CARA, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।
- देश और अंतर-देश में गोद लेने कि प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन करना अनिवार्य है।
- यह किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का परिणाम है।
नीचे दिए गए कूट से सही कथन का चयन करें:
A |
I, II, III
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B |
केवल II और III
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C |
केवल II
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D |
केवल III
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Explanation :
केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण(CARA), भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है। देश और अंतर-देश में गोद लेने कि प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन करना अनिवार्य है। CARA को हेग कन्वेंशन 1993 के अनुसार, अंतर-देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रिया विनियमित करने हेतु केंद्रीय प्राधिकरण बनाया गया है, इस कन्वेंशन को भारत सरकार द्वारा 2003 में अनुमोदित किया गया। यह किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का परिणाम है। इसलिए, केवल कथन II और III सही हैं।
स्रोत: द हिंदू
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