ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है।

  • इस अधिनियम के अध्याय VIIके अनुसार, परिषद में अन्य सदस्यों के साथ-साथ, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बारी-बारी से ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों अथवा संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
  • परिषद का प्रमुख कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना है।