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प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 अधिसूचित
- 04 Mar 2024
केंद्र सरकार ने प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 तथा इसके नियमों को अधिसूचित किया है। यह अधिनियम 1 मार्च, 2024 से लागू हो गया है।
- नये अधिनियम के अनुसार, पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किये जाएंगे।
- तदनुसार, पत्रिकाएं निकालने के इच्छुक प्रकाशकों को इसे प्रकाशित करने से पहले अपना शीर्षक पंजीकृत करना होगा।
- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होता है।
- प्रेस सेवा पोर्टल पेपरलेस प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है, साथ-ही ई-साइन सुविधा, डिजिटल भुगतान गेटवे, सभी प्रकाशकों के लिए डेटा, वार्षिक विवरण दाखिल करना आदि सेवाएं प्रदान करता है।
- किसी पत्रिका के मुद्रक द्वारा सूचना, पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन, पत्रिकाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।
- इसके अलावा किसी पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया सहित सभी आवेदन भी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।


