ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

  • 25 Aug 2020

( 21 August, 2020, , www.pib.gov.in )


ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 अगस्त, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष (पदेन) और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष (पदेन) होंगे।

  • परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
  • राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, पदेन सदस्य के अलावा, अपने नामांकन की तारीख से तीन साल के लिए पद पर काम कर सकेगा।

परिषद के प्रमुख कार्य: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना;

  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता से संबन्धित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना;
  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना; तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना।