न्यायाधीश यशवंत वर्मा की महाभियोग प्रक्रिया शुरू
- 22 Jul 2025
21 जुलाई, 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया।
मुख्य तथ्य:
- नोटिस का दायरा: लोकसभा स्पीकर एवं राज्यसभा अध्यक्ष को क्रमशः 145 और 63 सांसदों द्वारा नोटिस सौंपा गया; कुल 208 से अधिक सांसद प्रक्रिया के पक्ष में हैं।
- संपूर्ण समर्थन: लोकसभा में 152 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए, जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गाँधी, भाजपा के रवि शंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, तथा विभिन्न पार्टियों के अन्य सदस्य शामिल हैं।
- कारण: मार्च 2025 में न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली आवास पर जलाए गए नोटों की बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की समिति ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की।
- कानूनी प्रक्रिया: महाभियोग के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं; उपयुक्त नोटिस मिलते ही स्पीकर व अध्यक्ष जांच के लिए समिति गठित करेंगे।
- जांच समिति: इस समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवक्ता होंगे, जिन्हें तीन माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
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