लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2025

  • 30 Oct 2025

29 अक्टूबर, 2025 को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचित किए।

मुख्य तथ्य:

  • संशोधन का उद्देश्य: यह संशोधन मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया है ताकि पैकेज्ड मेडिकल डिवाइसों के लिए मापदंड समान हों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़े।
  • डिक्लेरेशन की विशेषताएं: मेडिकल डिवाइस वाले पैकेजों पर जो अक्षरों और अंकों के आकार के लिए नियम प्रभावी होंगे, वे मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 के अनुसार होंगे, न कि लीगल मेट्रोलॉजी नियम, 2011 के अनुसार।
  • रूल 33 की छूट: यह छूट उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां मेडिकल डिवाइस नियम लागू हों, जिससे नियमों में स्पष्टता आएगी।
  • प्राधान प्रदर्शन पैनल पर डिक्लेरेशन: मेडिकल डिवाइस पर यह अनिवार्य नहीं होगा, डिक्लेरेशन मेडिकल डिवाइस नियम के अनुसार होंगे।
  • लाभ: उपभोक्ताओं को एक समान और स्पष्ट लेबलिंग मिलेगी, उद्योग को अनुपालन में आसानी होगी, और नियमों के बीच विवाद कम होंगे जिससे व्यापार में सहूलियत बढ़ेगी।