वायुयान संशोधन विधेयक-2020

  • 16 Sep 2020

15 सितंबर, 2020 को राज्यसभा द्वारा वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित करने के साथ ही यह विधेयक संसद से पारित हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस विधेयक के जरिये वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

  • इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा दिये जाने का भी प्रावधान है। यह प्राधिकरण हैं- नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो।
  • प्रत्येक संस्था की अध्यक्षता महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी। विधेयक में इन प्राधिकरणों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है।
  • विधेयक में जुर्माने की मौजूदा राशि अधिकतम 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई है।
  • ये जुर्माना विमान में हथियार, विस्फोटक और अन्य घातक सामग्री ले जाने तथा हवाई अड्डे के एक चिन्हित विशेष स्थान के आसपास के दायरे के भीतर निर्माण या कोई ढांचा खड़ा करने पर लगाया जायेगा।