राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के प्रस्तुतीकरण पर नए दिशानिर्देश

  • 12 Feb 2026

11 फरवरी, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के पालन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें राज्य समारोहों में इसके आधिकारिक प्रस्तुतीकरण का क्रम और अवसर निर्दिष्ट किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • 6 पैरा गाना अनिवार्य: जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं, तो राष्ट्रीय गीत के सभी पहले 6 पैरा गाना अनिवार्य होगा।
  • राज्य अवसर: राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राज्यपालों के औपचारिक संबोधन जैसे प्रमुख अवसरों पर पूर्ण संस्करण की प्रस्तुति की जाएगी।
  • औपचारिक समारोह: नागरिक सम्मान समारोहों तथा राजकीय कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन एवं प्रस्थान के समय राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा।
  • प्रसारण प्रोटोकॉल: आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन से ठीक पहले और बाद में इसे बजाना अनिवार्य होगा।
  • परेड समारोह: आधिकारिक औपचारिक अवसरों पर जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाया जाता है, तब भीराष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा।
  • मुद्रा संबंधी नियम: गीत प्रस्तुत होने पर उपस्थित व्यक्तियों को सावधान मुद्रा में खड़े होना होगा।