गैस पाइपलाइन में CBG प्रविष्ट कराने हेतु मानक दिशानिर्देश

  • 13 Feb 2026

11 फरवरी, 2026 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) ने संपीडित बायोगैस (CBG) को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क में प्रविष्ट कराने हेतु दिशानिर्देशों को स्वीकृति प्रदान की।

  • उद्देश्य: एकीकृत मानकीकरण सुनिश्चित करना और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना।

मुख्य बिंदु

  • नियामकीय ढांचे की स्थापना: ये दिशानिर्देश देशभर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और CGD नेटवर्क में सीबीजी के सुरक्षित एवं दक्ष प्रवेशन (safe and efficient injection of CBG) के लिए एक व्यापक और मानकीकृत ढांचा प्रदान करते हैं।
  • सीबीजी पारितंत्र को प्रोत्साहन: यह पहल ग्रिड-आधारित CBG निकासी को क्रियाशील बनाने, परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाने तथा उत्पादकों और निवेशकों के लिए सुनिश्चित बाज़ार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  • हितधारक-केंद्रित विकास: दिशानिर्देश उत्पादकों, पाइपलाइन ऑपरेटरों, CGD संस्थाओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद, सार्वजनिक प्रतिक्रिया और खुली चर्चा चर्चा के माध्यम से तैयार किए गए।
  • तकनीकी व सुरक्षा मानक: ढाँचे में डिज़ाइन विनिर्देश, स्थापना प्रक्रियाएँ, परिचालन प्रथाएँ, निगरानी प्रणाली और सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।
  • गुणवत्ता व अनुपालन मानदंड: दिशानिर्देशों में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनके अंतर्गत CBG की गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, माप-जाँच विधियाँ, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और प्रणाली की विश्वसनीयता प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पूरे नेटवर्क में एकसमान कार्यान्वयन हो सके।
  • अवसंरचना सुविधा: यह पहल क्लस्टर-आधारित पाइपलाइन कनेक्टिविटी को समर्थन देती है, जिससे डेवलपर्स अवसंरचना योजना बना सकें और बड़े पैमाने पर CBG उत्पादन हेतु वित्त आकर्षित कर सकें।